ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) अब महंगे पड़ सकते हैं। सरकार ने हाल ही में डिलीवरी एजेंट्स और डिलीवरी चार्ज को GST (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाने का फैसला किया है। इस बदलाव से ग्राहकों को ऑर्डर करते समय पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
क्या है नया नियम?
पहले तक GST सिर्फ रेस्तरां या क्लाउड किचन पर लगता था, लेकिन अब डिलीवरी सर्विस को भी टैक्सेबल बना दिया गया है। इसका मतलब है –
- ऑर्डर के साथ लगने वाला डिलीवरी चार्ज अब टैक्स के तहत आएगा।
- कंपनियों को डिलीवरी चार्ज पर भी अलग से GST जमा करना होगा।
ग्राहकों पर सीधा असर
- बढ़ेगा बिल का अमाउंट
- अगर पहले ऑर्डर पर ₹30 का डिलीवरी चार्ज लगता था, तो अब उस पर 5–18% GST जुड़ जाएगा।
- यानी ग्राहकों को ₹31–₹35 तक भुगतान करना होगा।
- अगर पहले ऑर्डर पर ₹30 का डिलीवरी चार्ज लगता था, तो अब उस पर 5–18% GST जुड़ जाएगा।
- फ्री डिलीवरी ऑफर्स कम हो सकते हैं
- कंपनियाँ अतिरिक्त टैक्स का बोझ झेलने के बजाय ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
- इसका असर डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी स्कीम्स पर पड़ सकता है।
- कंपनियाँ अतिरिक्त टैक्स का बोझ झेलने के बजाय ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
- नियमित ऑर्डर करने वालों पर असर
- जो लोग रोजाना ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, उनके मासिक खर्च में सैकड़ों रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।
- जो लोग रोजाना ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, उनके मासिक खर्च में सैकड़ों रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है।
सरकार का नजरिया
- सरकार का कहना है कि डिलीवरी भी एक सेवा (Service) है, इसलिए उस पर टैक्स लगना जरूरी है।
- इस टैक्स से राजस्व बढ़ेगा और टैक्सेशन में पारदर्शिता आएगी।
कंपनियों की चुनौती
- स्विगी और जोमैटो को अपने इनवॉइसिंग सिस्टम और टैक्स मैनेजमेंट में बदलाव करने होंगे।
- ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कंपनियों को नई रणनीतियाँ अपनानी पड़ सकती हैं, जैसे – कॉम्बो ऑफर्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स।
निष्कर्ष
फूड डिलीवरी पर GST लागू होने से ग्राहक को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खाना ऑर्डर करना अब उतना सस्ता नहीं रहेगा जितना पहले था। हालांकि, कंपनियाँ ऑफर्स और छूट देकर इस असर को कम करने की कोशिश कर सकती हैं।
👉 कुल मिलाकर, अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के शौकीन हैं, तो अब हर ऑर्डर में कुछ रुपए ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर लीजिए।
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