सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने कार्रवाई: देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने कार्रवाई: देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने कार्रवाई: देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार

देवा पारधी हिरासत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी देवा पारधी की हिरासत में हुई संदिग्ध मौत की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

मामला क्या है?

देवा पारधी की मौत तब हुई जब वे पुलिस हिरासत में थे। उनके परिवार और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत गैरकानूनी तरीके से हिरासत में उत्पीड़न के कारण हुई। इस मामले में कई पुलिस अफसरों पर संदेह जताया गया था।

हालांकि, दो मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारी लंबे समय से फरार थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

“हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मौत गंभीर मामला है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।”

इस निर्देश के बाद सीबीआई ने पूरे मामले की समीक्षा की और सक्रिय रूप से तलाश शुरू की।

फरार अफसरों की गिरफ्तारी

सीबीआई की टीम ने दो फरार पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ लिया। उनके पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी बरामद किए गए हैं, जो मामले की आगे की जांच में मदद करेंगे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

आगे की कार्रवाई

  • गिरफ्तार अफसरों से पूछताछ शुरू
  • हिरासत मौत की घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाना
  • अन्य संदिग्ध पुलिस कर्मियों की जांच जारी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से न केवल मामले में तेजी आएगी, बल्कि पुलिस हिरासत में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में एक संदेश भी जाएगा।

परिवार और मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया

देवा पारधी के परिवार ने इस गिरफ्तारी को एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले।

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