वडोदरा: वडोदरा नगर निगम (VMC) ने अपने गेस्ट हाउस और सामुदायिक हॉल की बुकिंग रद्द करने से जुड़े नीति नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह निर्णय हाल ही में हुई स्थायी समिति की बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य जनता को अधिक पारदर्शिता और लचीलापन प्रदान करना है। निगम प्रशासन के अनुसार, पिछले कुछ समय से लगातार नागरिकों की शिकायतें मिल रही थीं कि बुकिंग रद्द करने पर जुर्माना अधिक है और नियम बहुत जटिल हैं।
संशोधित नियमों के मुख्य बिंदु:
- बुकिंग रद्द करने की समय सीमा बढ़ी:
- पहले जहां रद्द करने के लिए 7 दिन की समय सीमा थी, अब उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया है।
- 10 दिन पहले रद्द करने पर 100% राशि वापस की जाएगी (कुछ प्रशासनिक शुल्क काटकर)।
- आंशिक वापसी का प्रावधान:
- यदि बुकिंग 3 से 10 दिन के भीतर रद्द की जाती है, तो 50% राशि रिफंड की जाएगी।
- 3 दिन से कम समय में रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता:
- अब बुकिंग और रद्द करने दोनों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- विशेष परिस्थितियों में राहत का प्रावधान:
- किसी आपात स्थिति (जैसे – प्राकृतिक आपदा, मृत्यु आदि) में रद्दीकरण पर संबंधित दस्तावेज दिखाने पर पूर्ण रिफंड दिया जा सकता है, बशर्ते वह नगर आयुक्त की स्वीकृति से हो।
निगम का पक्ष:
वडोदरा नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा:
“हमारा उद्देश्य है कि नगर के नागरिकों को सुविधा मिले, साथ ही निगम को भी वित्तीय नुकसान न हो। नई नीति में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।”
उन्होंने यह भी बताया कि पहले कई बार लोगों को बुकिंग कैंसिल करने पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे असंतोष बढ़ रहा था। नए नियमों से इस असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी।
जनता की प्रतिक्रिया:
स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा:
“हमने पहले भी कई बार सामुदायिक हॉल की बुकिंग की थी, लेकिन रद्द करने पर कुछ भी रिफंड नहीं मिलता था। अब नियमों में सुधार से काफी राहत मिलेगी।”
निगम की आगे की योजना:
वडोदरा नगर निगम ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य सेवाओं से जुड़े शुल्क और नियमों की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हो सके और सेवा वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।






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