टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को भारत में बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ आईटी नियमों और गाइडलाइंस को चुनौती दी थी। कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में काम करना है तो भारत के कानून और नियमों का पालन करना ही होगा।
क्या है मामला?
X ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आईटी नियमों को अदालत में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि ये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का दबाव बढ़ाते हैं।
हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट कर दिया कि –
“भारत में कारोबार कर रही कोई भी कंपनी यहां के नियमों से ऊपर नहीं हो सकती। चाहे वह कितनी भी बड़ी वैश्विक कंपनी क्यों न हो, उसे भारतीय कानून का पालन करना होगा।”
सरकार का रुख
केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आईटी नियमों का उद्देश्य केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाले पोस्ट और अवैध कंटेंट पर लगाम लगेगी।
X के लिए मुश्किलें
- कोर्ट का फैसला आने के बाद X को अब भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना ही होगा।
- कंपनी को कंटेंट हटाने और यूजर्स से जुड़े डाटा की मांग पर सरकार से सहयोग करना पड़ेगा।
- यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो X पर जुर्माना या कार्रवाई हो सकती है।
निष्कर्ष
हाई कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि भारत में काम करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को यहां के कानूनों का पालन करना ही होगा। X के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसे सरकार की शर्तों के तहत ही अपनी सेवाएं जारी रखनी होंगी।
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