नवरात्रि का पहला दिन देशभर के लिए नई खुशखबरी और चुनौतियां लेकर आया है। सोमवार (22 सितंबर) से देशभर में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST 2.0) लागू हो गया है। नए टैक्स ढांचे के तहत जहां आम जरूरत की कई चीजें सस्ती हो गई हैं, वहीं कई महंगे और सिन गुड्स (Sin Goods) पर टैक्स का बोझ और बढ़ गया है।
क्या बदला GST 2.0 में?
GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए इसे तीन मुख्य स्लैब्स में बांटा है –
- 5% टैक्स – जरूरत की चीजों पर
- 18% टैक्स – सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर
- 40% टैक्स – सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर
पहले सिन गुड्स पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे 40% तक बढ़ा दिया गया है।
कौन-कौन सी चीजें हुईं महंगी?
नए GST नियमों के तहत कई लग्जरी और हानिकारक सामानों पर टैक्स बढ़ा है:
तंबाकू और सिगरेट प्रोडक्ट्स
- गुटखा
- चबाने वाला तंबाकू
- सिगरेट और सिगार
लग्जरी गाड़ियां और बाइक्स
- पेट्रोल कारें (1200CC से ज्यादा)
- डीजल कारें (1500CC से ज्यादा)
- हैवी बाइक्स (350CC से ज्यादा)
ड्रिंक्स
- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
- शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
- कैफीन युक्त ड्रिंक्स
अन्य लग्जरी आइटम्स
- प्राइवेट एयरक्राफ्ट
- स्पोर्ट्स बोट
- महंगी घड़ियां
- आर्टिक जूलरी
- कोक और लिग्नाइट
कौन-कौन सी चीजें हुईं सस्ती?
ग्राहकों को राहत देने के लिए कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है। अब ये चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी:
- साबुन
- शैम्पू
- बेबी डायपर
- मंजन (टूथपाउडर)
- रेजर और आफ्टर-शेव लोशन
कंपनियों ने नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे उपभोक्ता आसानी से पुराने और नए दामों की तुलना कर सकेंगे।
जनता पर असर
नए GST ढांचे का असर दो तरफा है—
- आम जनता को रोजमर्रा की चीजों में राहत मिलेगी।
- लेकिन लग्जरी जीवनशैली और हानिकारक वस्तुएं खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा।
निष्कर्ष
नवरात्रि पर लागू हुए GST 2.0 ने बाजार में नई हलचल मचा दी है। जहां आम आदमी को दैनिक जरूरतों की चीजों में फायदा होगा, वहीं सिगरेट, गुटखा, लग्जरी कारें और कोल्ड-ड्रिंक्स जैसी चीजों पर अब भारी टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे एक तरफ राजस्व बढ़ेगा और दूसरी तरफ लोगों को सिन गुड्स से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी।
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